पंजाब सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें दिव्यांग कोटे के तहत खाली पड़े पदों के बैकलॉग को खत्म करने के लिए सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगों के लिए 1754 खाली पदों पर सीधी भर्ती करेगी और 556 पदों को पदोन्नति से भरेगी। यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया गया है।
दिव्यांग कोटे के तहत भर्ती की प्रक्रिया तेज
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आधिकारिक निवास पर आयोजित सामाजिक न्याय और बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में दिव्यांगजनों के लिए खाली पड़े पदों के बैकलॉग की पहचान की है। इसके तहत 1754 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी, जबकि 556 पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन खाली पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जाए।
यह फैसला दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसरों को सुलभ बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, जिससे उन्हें समाज में समान अवसर मिल सकें और उनका आत्मविश्वास बढ़े। यह कदम सरकार की समावेशी नीति का हिस्सा है, जो सुनिश्चित करता है कि सभी वर्गों को समान अधिकार मिलें, विशेषकर दिव्यांग व्यक्तियों को।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में संशोधन
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि यह संशोधन दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा में सहायक होगा। इससे दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों को प्राप्त करने में आसानी होगी और उन्हें समाज में पूर्ण रूप से समाहित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने इसके माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं और अवसर बढ़ाने का प्रयास किया है।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया गया है और भविष्य में भी इसके लिए कई नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।
दृष्टिहीनों के आश्रितों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें राज्य सरकार ने दृष्टिहीनों के आश्रितों को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत दिव्यांग दृष्टिहीन व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को बस यात्रा के लिए मुफ्त सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस निर्णय के संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी।
इस निर्णय से दृष्टिहीन व्यक्तियों और उनके परिवारों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि इससे उनके यात्रा करने की लागत में कमी आएगी और उनके लिए सामाजिक समावेशन के नए रास्ते खुलेंगे।
दिव्यांगों के लिए 50 प्रतिशत किराया छूट
पंजाब सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक और लाभकारी योजना का ऐलान किया है, जिसके तहत राज्य परिवहन निगम (पंजाब रोडवेज) और पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (PRTC) की बसों में दिव्यांगों को 50 प्रतिशत किराया छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि 2023-24 के दौरान लगभग 7.5 लाख दिव्यांग यात्रियों को इस योजना का लाभ मिला है, जिससे सरकार ने 2.19 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए परिवहन में सहूलत बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि वे आसानी से यात्रा कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। यह योजना दिव्यांग समुदाय के जीवन स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी।
2.65 लाख दिव्यांगों को राज्य पेंशन योजना का लाभ
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने 2.65 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य पेंशन योजना के तहत कवर किया है। इस योजना के तहत 2024-25 के दौरान दिव्यांगों को 278.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह योजना दिव्यांगजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 144 सरकारी इमारतों को दिव्यांग अनुकूल बनाने के लिए 23.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। इस कदम से सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं में सुधार होगा और उनकी पहुंच इन स्थानों तक आसान हो सकेगी।