
मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय से राहत मिली। अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया। यह सुरक्षा मुंबई में खार पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एक मामले के संदर्भ में दी गई है, जिसमें आरोप है कि कामरा ने अपने हालिया कॉमेडी शो “नया भारत” के दौरान महाराष्ट्र के राजनेता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
न्यायालय का आदेश और सुरक्षा बढ़ाने का कारण
मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने यह आदेश तब पारित किया जब याचिकाकर्ता के वकील वी. सुरेश ने अदालत को सूचित किया कि उन्होंने 28 मार्च 2025 को खार पुलिस को एक निजी नोटिस दिया था, जैसा कि अदालत के पिछले आदेश में निर्दिष्ट किया गया था। सुरेश के साथ अधिवक्ता एस. तन्वी भी मामले में मौजूद थे। न्यायालय ने मामले की त्वरित सुनवाई की और रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि यह पता लगाया जाए कि क्या अदालत का नोटिस खार पुलिस को भेजा गया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को तय की है।
कुणाल कामरा के खिलाफ विवाद
कुणाल कामरा का नाम हाल ही में एक विवाद में उभरकर सामने आया, जब उन्होंने अपने “नया भारत” शो के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य नेताओं के खिलाफ तीखी टिप्पणियां की थीं। उनके इस कार्यक्रम में एक पैरोडी गाना भी गाया गया, जिसमें उन्होंने शिंदे सरकार और महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति का मजाक उड़ाया था। इस शो के बाद शिवसेना समर्थकों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की। इस घटनाक्रम ने व्यापक मीडिया ध्यान आकर्षित किया और कामरा पर कई आरोप लगाए गए।
वकील की दलीलें और पुलिस की कार्रवाइयां
सोमवार को अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान, कुणाल कामरा के वकील वी. सुरेश ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ महाराष्ट्र में तीन और एफआईआर दर्ज की गई हैं। सुरेश ने यह भी बताया कि कामरा के बुजुर्ग माता-पिता को उनके मुंबई स्थित घर पर जाकर परेशान किया गया। यह परेशानियाँ तब उत्पन्न हुईं जब पुलिस ने कामरा के परिवार से पूछताछ की, जबकि वह 2021 से तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में निवास कर रहे थे। इसके अलावा, कॉमेडी शो के दर्शकों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिससे कामरा और उनके परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ गईं।
कानूनी स्थिति और कुणाल की दलीलें
कामरा के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनका मुवक्किल एक कलाकार है और उसके खिलाफ दर्ज किए गए मामले पूरी तरह से गलत हैं। उनका कहना था कि कॉमेडी शो एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति का हिस्सा है और किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को व्यक्तिगत अपमान का कारण नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कामरा की टिप्पणी पूरी तरह से हास्यपूर्ण थी और किसी प्रकार की आपत्ति का उद्देश्य नहीं था।
अदालत की भूमिका और आगामी सुनवाई
मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को इस मामले में अंतरिम सुरक्षा को 17 अप्रैल तक बढ़ा दिया, जिससे कुणाल कामरा को गिरफ्तारी से राहत मिली। अदालत ने रजिस्ट्री को यह निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि खार पुलिस को अदालत का नोटिस सही तरीके से प्राप्त हुआ हो। अदालत की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी, जब इस मामले की और गहराई से सुनवाई की जाएगी।