
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत देते हुए 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती को मंजूरी दे दी है। यह फैसला हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच द्वारा इस भर्ती को रद्द किए जाने के आदेश को पलटते हुए सुनाया। इस निर्णय से उन युवाओं को नई उम्मीद मिली है, जो लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे।
सिंगल बेंच के फैसले का पलटा गया आदेश
पंजाब सरकार ने पिछले दो वर्षों में 1158 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन के पद शामिल थे। लेकिन सिंगल बेंच ने पिछले साल इस भर्ती को रद्द कर दिया था, जिससे भर्ती प्रक्रिया में ठहराव आ गया था।
डबल बेंच का निर्णय
डबल बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कई पहलुओं पर गौर किया और पाया कि इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन 484 उम्मीदवारों ने पहले ही भर्ती में जगह बनाई थी, उन्हें आज तक पोस्टिंग नहीं मिली थी, जबकि यह एक गंभीर मुद्दा है।
भर्ती से जुड़े मुद्दे
इस भर्ती प्रक्रिया में 484 उम्मीदवार ऐसे थे, जिन्होंने पहले ही दो साल पहले जॉइन कर लिया था, लेकिन उन्हें अब तक कोई पदस्थापना नहीं मिली। उन्हें पंजाब सरकार के कर्मचारी माना जा रहा था, लेकिन वेतन के अभाव में उन्हें गंभीर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
सिर्फ 135 को मिली थी पोस्टिंग
सिर्फ 135 उम्मीदवारों को ही पदस्थापना मिल पाई थी और उन्हें ही वेतन मिल रहा था। इस स्थिति ने उन उम्मीदवारों के मन में निराशा और असंतोष पैदा किया था, जो अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे।
उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया
इस फैसले के बाद भर्ती में शामिल सभी उम्मीदवारों ने खुशी व्यक्त की है। एक उम्मीदवार ने कहा, “यह फैसला हमारे लिए राहत लेकर आया है। हम लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हमें उम्मीद थी कि हाईकोर्ट हमें न्याय देगा।”
सामाजिक और आर्थिक प्रभाव
इस भर्ती का निर्णय न केवल उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे राज्य में शिक्षा प्रणाली को भी सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। नए असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्ति से कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार होगा, जो छात्रों के लिए लाभकारी साबित होगा।