उत्तराखंड कैबिनेट ने आज समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की नियमावली को मंजूरी दी है, जिससे यह राज्य में जल्दी लागू किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और नियमावली के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।
यूसीसी का वेबपोर्टल 21 जनवरी को पूरे प्रदेश में पहली बार एक साथ उपयोग में लाया जाएगा, जो कि एक मॉक ड्रिल का हिस्सा होगा। इस ड्रिल में रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी यूसीसी पोर्टल पर लॉगइन करेंगे और विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशन, वसीयत जैसी सेवाओं के पंजीकरण का अभ्यास करेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूसीसी लागू होने के बाद नागरिकों को इन सेवाओं में कोई तकनीकी समस्या न आए। मॉक ड्रिल के दौरान सरकार, विशेष समिति और प्रशिक्षण टीम अपनी तैयारियों का परीक्षण कर सकेंगी।